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सर्वोच्च न्यायालय की खबरों को कवर करने के लिए लॉ की डिग्री अनिवार्य नहीं – सीजेआई

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संपादक नागेश्वर चौधरी
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की खबरों को कवर करने वाले पत्रकारों को सीजेआई चंद्रचूड़ ने छूट दी है। सुप्रीम कोर्ट को कवर करने के लिए अब एलएलबी की डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकारों को मान्यता प्राप्त संवाददाता बनने के लिए कानून की डिग्री की जरूरत क्यों थी?
बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक,मुख्य न्यायधीश ने आगे कहा,“हम दो काम कर रहे हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट के लिए मान्यता प्राप्त संवाददाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए एक फाइल पर हस्ताक्षर किया है। मुझे नहीं पता था कि किस कारण से ये शर्त थी कि आपके पास अनिवार्य रूप से एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए,हमने इसमें छूट दी है।”

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