कृषि भूमि पर बिना अनुमति नहीं बनेंगे अपार्टमेंट


सुधीर कुमार मिश्रा समाचार संपादक
लखनऊ। राज्य सरकार ने शहरों में कृषि भूमि पर बिना अनुमति किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी है। शहरों में कृषि भूमि पर धड़ाधड़ आवासीय और व्यवसायिक अपार्टमेंट तेजी से बन रहे हैं। इसके चलते शहरों में अवैध निर्माण की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। प्रमुख सचिव आवास पी. गुरुप्रसाद ने शासनादेश जारी करते हुए कहा है कि कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पहले विकास प्राधिकरणों से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जानी चाहिए। प्रमुख सचिव आवास द्वारा शासनादेश को प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को भेजते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 के अंतर्गत भूमि का उपयोग कृषि से अन्य घोषित करने से पहले विकास प्राधिकरणों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। शासनादेश में कहा गया है कि इस संबंध में वर्ष 2022 में भी शासन स्तर से एक आदेश जारी किया गया था,लेकिन मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों द्वारा इसका कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। शासनादेश में कहा गया है कि विकास प्राधिकरण और विशेष विकास क्षेत्र के तहत स्थित भूमि का उपयोग कृषि से अलग घोषित करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा।