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475 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार

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ब्यूरो चीफ शोएब
चंदौली: पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 55 पेटी 8 पीएम टेट्रा पैक प्रत्येक 180 एमएल कुल 475 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है,जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपये बतायी जा रही है। बरामदगी के दौरान एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार जनपद में अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक गगन राज सिंह के नेतृत्व में थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर के कब्जे से 55 पेटी 8 पीएम टेट्रा पैक प्रत्येक 180 एमएल कुल 475.20 लीटर अवैध अग्रेजी शराब (अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपये) व एक ट्रैक्टर वाहन संख्या BR24GD0611 बरामदगी के साथ 1 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 265/2024 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम कुन्दन कुमार है और बिहार के रोहतास जिले का निवासी है। आज 28 अक्टूबर 2024 को उपनिरीक्षक रावेन्द्र सिंह मय हमराह चौकी नवीन मण्डी चौकी क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की अज्ञात वाहन में अवैध शराब ले जाया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा नवीन सब्जी मण्डी के सामने चेकिंग के दौरान एक नीले रंग का सोनालिका ट्रैक्टर जिसका नम्बर BR24GD0611 जिसमें ईंट लदी ट्राली लगी थी। ईंट हटवाकर देखा गया तो चार परत ईंट के नीचे कुल 55 पेटी 8 पीएम ट्रेट्रा पैक 180 मिली अवैध अग्रेजी शराब बरामद हुआ प्रत्येक पेटी में 48 पाउच कुल मात्रा 475.20 लीटर बरामद हुआ ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नं. BR24GD0611 ई चालान एप्प से चेक किया गया। तो चेक करने पर वाहन स्वामी मनोज पाण्डेय पुत्र मदन पाण्डेय निवासी मोहता काराकट रोहतास बिहार चेचिस नं. EUHSP1474821SM ई. नं. 3100NS44G1458788F31 पाया गया व जिसका भौतिक सत्यापन किया गया तो सही पाया गया।पकड़े गये  वाहन चालक की पहचान कुन्दन कुमार पुत्र स्व. हलिवन्त सिंह निवासी बहुआरा थाना सूर्यपुरा जिला रोहतास उम्र करीब 24 वर्ष के रुप में हुई। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुoअoसंo 265/2024 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पूछताछ के दौरान पकडे गये अभियुक्त ने बताया कि वह हाइवे पर ट्रैक्टर ले कर जाता है और हाइवे पर एक व्यक्ति आकर अलीनगर से कुछ दूर आगे माल लदा ट्रैक्टर देता है। वहीं से वह ट्रैक्टर लेकर बिहार चला जाता हूं, जहां पर शराब बिक्री पर प्रतिबन्ध है। इसलिए वहां पर शराब को ऊचे दामों पर बेच कर ट्रैक्टर मालिक को काफी मुनाफा प्राप्त होता है। उसे प्रति चक्कर के हिसाब से 10000 रुपये प्राप्त होता है ।गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक गगन राज सिंह के साथ  के साथ उपनिरीक्षक रावेन्द्र सिंह व सूरज सिंह और कांस्टेबल नीलकमल यादव व विजय कुमार शामिल थे।

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