दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान के लिए सप्ताहिक बन्दी का दिन किया गया घोषित
जनपद के सभी नगर पालिका,और नगर पंचायतो की दुकाने सप्ताह में एकदिन रहेगी बन्द
राकेश कुमार श्रीवास्तव,संवाददाता
सिद्धार्थ नगर। उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8 तथा सपठित उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली 1962 के नियम-6 में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए डा0 राजा गणपति आर जिलाधिकारी,सिद्धार्थनगर ने आदेश निर्गत किया है कि नगरपालिका परिषद्-नौगढ,बांसी एवं नगर पंचायत डुमरियागंज,इटवा,शोहरतगढ़,बढ़नी,उसका बाजार आदि वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए वर्ष 2025 में साप्ताहिक बन्दी के दिन निर्धारित किए हैं।
उक्त आदेश के क्रम में
•नगरपालिका परिषद् नौगढ़ में स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (नाई,हेयरड्रेसर,कटिंग,सैलून की दुकानों को छोड़कर) रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी।
•नगर पालिका परिषद बांसी में स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (नाई,हेयरड्रेसर,कटिंग,सैलून की दुकानों को छोडकर) शुक्रवार को बंद रहेंगी।
•नगर पंचायत परिषद् डुमरियागंज में स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (हाउसिंग लीजिंग तथा फाइनेंस प्रतिष्ठान को छोड़कर) रविवार को बन्द रहेंगी।
•नगर पंचायत परिषद शोहरतगढ,बढ़नी एवं उसका बाजार में स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (हाउसिंग लीजिंग तथा फाइनेंस प्रतिष्ठान को छोडकर) बुद्धवार को बंदी रहेगी।
•नगर पंचायत इटवा में स्थित समस्त हाउसिंग लीजिंग तथा फाइनेंस प्रतिष्ठान रविवार को बंद रहेंगे।
•बेलौहा बाजार में स्थित समस्त नाई,हेयरड्रेसर,कटिंग,सैलून हेयर ड्रेसर की दुकान रविवार को बंद रहेंगे।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि क्षेत्र में नियुक्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम प्रवर्तन अधिकारी निर्धारित बन्दी दिवस का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। अधिनियम की धारा 1(3) के अन्तर्गत जारी अनुसूची 2 में वर्णित दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान जैसे भोजन,दवा,सर्जिकल उपकरण,सिनेमा,मिठाई,दूध,परिवहन सेवाये,होटल आदि की दुकानों पर साप्ताहिक बन्दी के प्राविधान लागू नहीं होते हैं। श्रम प्रवर्तन अधिकारी सिद्धार्थनगर ने बताया कि नपा बढ़नी चाफा,नपा भारत-भारी,नपा बिस्कोहर एवं नपा कपिलवस्तु आदि को उक्त बन्दी से छूट प्राप्त है। उपरोक्त नगर पंचायतों के लिए नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त हुआ है वहाँ बन्दी लागू नहीं हो रहा है।