महराजगंज

जमीन या मकान की रजिस्ट्री प्रक्रिया में नया नियम,संपत्ति के साथ 200 मीटर क्षेत्र की जियो टैग फोटो संलग्न करना अनिवार्य

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ब्यूरो चीफ गोवर्धन गुप्ता
महराजगंज। जमीन या मकान की रजिस्ट्री प्रक्रिया में अब नई पारदर्शिता लाने के लिए,संपत्ति के साथ-साथ उसके आस-पास 200 मीटर की त्रिज्या में मौजूद निर्माण की जियो टैग फोटो संलग्न करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम का पालन न करने पर रजिस्ट्री प्रक्रिया रोक दी जाएगी। यह सख्त निर्देश नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होगा,जिससे संपत्तियों की रजिस्ट्री में तथ्य छिपाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा।
शासन ने स्टांप चोरी रोकने और राजस्व में वृद्धि के उद्देश्य से यह निर्देश जारी किया है। पहले,रजिस्ट्री के दौरान संपत्ति की फोटो लगाने का नियम था,लेकिन कुछ लोग ऐसी फोटो संलग्न करते थे जिससे संपत्ति की सही पहचान मुश्किल हो जाती थी। अब,संपत्ति के साथ 200 मीटर की परिधि में मौजूद निर्माण की जियो टैग फोटो प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है,जिससे जमीन की वास्तविक स्थिति और उपयोग को छिपाकर कम स्टांप शुल्क देने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।
आईजी स्टांप आलोक कुमार शुक्ला ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है या फर्जी फोटो संलग्न करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित उप निबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस प्रक्रिया की सख्ती से निगरानी करें और किसी भी गड़बड़ी पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें। अधिवक्ताओं एवं दस्तावेज लेखकों को भी इस नए नियम के बारे में सूचित किया जा रहा है ताकि वे अपने ग्राहकों को पूर्व में ही जानकारी दे सकें और रजिस्ट्री के समय कोई समस्या न हो।

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