भिटौली पुलिस द्वारा 03 शातिर पशु तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही

–मेराज और समीर पहले से ही जिला कारागार महराजगंज में निरुद्ध हैं।
–अभियुक्तों के खिलाफ गोवध,पशु क्रूरता,गैंगस्टर एक्ट सहित कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं ।
प्रांजल केसरी
महराजगंज: पशु तस्करी जैसे संगठित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक महराजगंज सोमेंद्र मीणा के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना भिटौली पुलिस ने तीन शातिर पशु तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया है।
गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में मेराज पुत्र सेखावत अंसारी निवासी खलवापट्टी थाना धनहा,जिला पश्चिमी चंपारण (बिहार),समीर उर्फ हैदर पुत्र मुस्तफा निवासी भुजौली बुजुर्ग थाना खड्डा,जिला कुशीनगर (वर्तमान पता डेरवा टोला थाना भिटौली,महराजगंज) और अशफाक पुत्र लियाकत अंसारी निवासी खलवापट्टी,थाना धनहा,पश्चिमी चंपारण (बिहार) शामिल हैं। इन तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना भिटौली पर मु0अ0सं0 78/2025 धारा 2(ख)(i),2(ख)(17), 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अभियुक्त मेराज और समीर उर्फ हैदर पूर्व से ही जिला कारागार महराजगंज में निरुद्ध हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत इनका रिमाण्ड लेने के लिए पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रतिवेदन भेजा गया है और आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।
उक्त अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी अत्यंत गंभीर है। मेराज पर गोवध अधिनियम,गैंगस्टर एक्ट और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। समीर उर्फ हैदर पर हत्या के प्रयास,आर्म्स एक्ट,गोवध अधिनियम सहित नौ गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। वहीं अशफाक पर भी पशु क्रूरता और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमे पंजीकृत हैं।