महराजगंज

जिला प्रशासन ने जनपद के 12 शातिर अपराधियों को गुंडा एक्ट के तहत किया जिला बदर

Spread the love




मुन्ना अंसारी स्टेट ब्यूरो
महराजगंज: जनपद में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 शातिर तत्वों को उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3/4 के अंतर्गत जिला बदर कर दिया है। यह आदेश अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) की अदालत से पारित किया गया है।

उo प्रo गुंडा अधिनियम के तहत जिला बदर किए गए व्यक्तियों में राजू पुत्र लक्ष्मी निवासी रामपुर मीर थाना कोतवाली सदर,घनश्याम पुत्र भुल्लन निवासी गोपाला थाना घुघुरी,रामबेलास पुत्र राजबली निवासी इलाहाबाद टोला,शिवसहायपुर थाना कोल्हुई,इमरान पुत्र जाकिर निवासी परसिया थाना कोतवाली सदर,अनिल सहानी पुत्र योगेंद्र सहानी निवासी करमहा बुजुर्ग थाना पुरन्दरपुर,इम्तियाज पुत्र मुस्लिम निवासी जहदा थाना कोठीभार,सूरज पुत्र राजाराम निवासी गंगराई थाना कोतवाली सदर शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त ओमप्रकाश विश्वकर्मा पुत्र जोखन निवासी पुरन्दरपुर थाना पुरन्दरपुर, हरेन्द्र पुत्र नंदू निवासी बरोहिया थाना निचलौल,मनीष चौहान उर्फ बाघे पुत्र हरेन्द्र चौहान निवासी खैरहवा जंगल टोला खैराटी थाना बरगदवा,चिनगुद पुत्र टीमल निवासी बचगंगपुर टोला जरिबंधनपुर थाना बृजमनगंज तथा बलराम गुप्ता पुत्र त्रिवेणी गुप्ता निवासी पुरैना थाना श्यामदेउरवा को भी जिला बदर किया गया है।

इन सभी के विरुद्ध लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप थे और इनके खिलाफ 2019-20 से प्रकरण लंबित थे। अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) ने प्रकरणों का निस्तारण करते हुए यह सख्त कार्रवाई की। साथ ही संबंधित थानाध्यक्षों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »
error: Content is protected !!