एनजीओ व ट्रस्ट का हिस्सा नहीं बन सकेंगे सरकारी कर्मचारी


प्रांजल केसरी
लखनऊ। प्रदेश सरकार के अधिकारी व कर्मचारी गैर सरकारी समितियों,ट्रस्ट जैसे निजी निकायों के प्रबंधन का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। साथ ही कोई भी सरकारी कर्मचारी,सरकार की पूर्व अनुमति के बिना,कंपनी अधिनियम 1956 या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत किसी बैंक या अन्य कंपनी के पंजीकरण,प्रचार या प्रबंधन में भाग नहीं लेगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कार्मिक विभाग की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिव,प्रमुख सचिव,मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया है। शासनादेश में कहा गया है कि किसी भी सूरत में गैर-सरकारी समितियों,ट्रस्टों का हिस्सा न बनें। अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के संबंध में मुख्य सचिव मामले की जांच करेंगे।