राष्ट्रीय
लाभ के पद से जुड़ी सांसदों की अयोग्यता पर फिर बनेगा कानून


संपादक नागेश्वर चौधरी
नई दिल्ली। सरकार 65 वर्ष पुराने उस कानून को खत्म करने की योजना बना रही है है जो लाभ का पद धारण करने की वजह से सांसदों को सदन की सदस्यता के अयोग्य बनाता है। उसकी जगह सरकार एक नया कानून लाने की योजना बना रही है जो वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप होगा। केंद्रीय कानून मंत्रालय के विधि विभाग ने 16वीं लोकसभा में कलराज मिश्रा की अध्यक्षता वाली लाभ के पद पर संयुक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार ‘संसद (अयोग्यता की रोकथाम) विधेयक,2024’ का मसौदा पेश किया है। प्रस्तावित विधेयक में मौजूदा कानून और कुछ अन्य कानूनों के बीच टकराव को दूर करने का भी प्रस्ताव है,जिनमें अयोग्यता नहीं होने का स्पष्ट प्रविधान हैं।