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लिविंग में रहने पर महिला रेप का आरोप नहीं लगा सकती : सुप्रीम कोर्ट

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प्रांजल केसरी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि 16 साल तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के बाद कोई महिला रेप का आरोप नहीं लगा सकती। सिर्फ शादी करने का वादा तोड़ने से रेप का मामला नहीं बनता,जब तक यह साबित न हो जाए कि शुरुआत से ही शादी की कोई मंशा नहीं थी। दरअसल एक महिला ने 2022 में अपने पूर्व लिव-इन पार्टनर पर रेप का केस दर्ज कराया था। उसका आरोप था कि 2006 में पार्टनर जबरदस्ती उसके घर में घुसा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

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