शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार भेजा जेल

राजेश चौधरी संवाददाता
घुघली। पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीना द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सदर आभा सिंह के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कुँवर गौरव सिंह के नेतृत्व में थाना घुघली पुलिस टीम चौकी प्रभारी जखीरा उ0नि0 धर्मेन्द्र जैन,हे0का0 ज्ञानेन्द्र कुमार और का0 अशुतोष राय द्वारा दिनांक 05.02.2025 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 47/2025 धारा 69,115(2),316(2),351(3),352 बीएनएस बनाम इन्द्रजीत पुत्र अंगद निवासी जगदीशपुर थाना अहिरौली जनपद कुशीनगर जिसमें अभियुक्त द्वारा मुकदमे से सम्बन्धित पीडिता/वादिनी मुकदमा को शादी का झासा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया तथा उसके पूर्व पति जिनकी करीब 6 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गयी है के द्वारा बैक में छोडे गये पैसो को बहला फुसलाकर निकाल लिया गया तथा शादी की बात कहने व उक्त बात किसी से कहने पर जान से मारने की धमकी दी गयी। विवेचना के क्रम में अवलोकन बयान पीडिता अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस,183 बीएनएसएस व अन्य साक्षियो के आधार पर अभियोग में धारा 115 (2), 352 बीएनएस का लोप किया गया। मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त इन्द्रजीत पुत्र अंगद निवासी जगदीशपुर थाना अहिरौली जनपद कुशीनगर उम्र करीब 28 वर्ष की तलाश की जा रही थी कि सूचना के आधार पर दिनांक 20.03.2025 को कटैया चौराहे के पास से अभियुक्त इन्द्रजीत पुत्र अंगद उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय भेजा गया।