शातिर महिला ने ज्वेलरी देखने के बहाने आठ लाख रूपये की ज्वेलरी की चोरी, गिरफ़्तार

ब्यूरो चीफ गोवर्धन गुप्ता
महराजगंज। पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीणा के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर आभा सिंह महराजगंज के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 राजेश कुमार सिंह एवं उ0नि0 मनीष पटेल मय हमराह उ0नि0 राजेश कुमार सिंह,उ0नि0अक्षय कुमार सिंह,हे0का0 संजय सिंह और म0उ0नि0 सारिका सिंह द्वारा रोकथाम जुर्म जरायम में मामूर होकर मु0अ0सं0 121/25 धारा 303(2),317(2),317(4) बीएनएस का सफल आनावरण करते हुए जरिये मुखबीर सूचना के आधार पर परतावल बाजार से पुलिस हिरासत में लेकर विधिक कार्यावाही की जा रही है।
घटना विवरण के क्रम में दिनांक 09.05.2025 को हरपुर चौराहे पर वर्मा ज्वेलर्स के नाम से स्थित दुकान पर समय 18.18 मिनट पर को दो महिला ज्वेलरी देखने आयी थी जिसमे से एक महिला ज्वेलरी देखने के बहाने एक डिब्बे मे रखा हुआ सोने कि ज्वेलरी जिसमे एक चैन एक पीस,दो कुन्डा लाकेट छः पीस,एक कुन्डा लाकेट छः पीस,टाप्स छः जोड़ा,लेडिज अंगुठी 2 पीस,झाला सात जोड़ा,सुई धागा 2 जोड़ा,छोटा बाली 4 जोड़ा,ओम लाकेट 4 पीस,छोटा नथ 11 पीस,झुमकी 2 जोड़ा था जिसे उस महिला ने चुरा लिया गया,जिसके आधार पर मु0अ0सं0 121/25 धारा 303(2),317(2),317(4) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 राजेश कुमार सिंह को सुपुर्द हुयी वादी मुकदमा के दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो उस फुटेज को उपरोक्त ज्वलरी को लेते हुए एक महिला दिखाई दी जिसका फुटेज दिखाकर आस-पास के लोगो से पूछा गया तो उक्त महिला का नाम सरोज पत्नी दुर्योधन साहनी उम्र 35 वर्ष निवासी भैसा थाना भिटौली जनपद महराजगंज ज्ञात होने पर मुखबीर के सूचना के आधार पर चोरी गयी। सम्पूर्ण माल एक चैन एक पीस,दो कुन्डा लाकेट छः पीस,एक कुन्डा लाकेट छः पीस,टाप्स छः जोड़ा,लेडिज अंगुठी 2 पीस,झाला सात जोड़ा,सुई धागा 2 जोड़ा,छोटा बाली 4 जोड़ा,ओम लाकेट 4 पीस,छोटा नथ 11 पीस,झुमकी 2 जोड़ा वजन लगभग 74.700 ग्राम की सफल बरामदगी करते हुए पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेजा गया।
उक्त घटना में सम्मलित महिला अभियुक्त द्वारा दुकान व भीड़भाड़ वाले स्थानो पर महिला व दुकानदारो से मेल जोल बना कर टप्पेबाजी जैसी अपराध को कारित किया जाता है उक्त महिला द्वारा पूर्व में भी बङहा बरईपार के एक महिला से यात्रा के दौरान टैम्पू मे थैले में रखे 45000/- रुपये को निकाल लिया गया था जिसके सम्बन्ध में भी मु0अ0सं0 85/2024 धारा 379,411 पंजीकृत कर जेल भेजा गया था जो छुट कर आने पर पुनः अपराध को कारित किया गया है।