महराजगंजसोनौली

फर्जी पासपोर्ट व पहचान पत्र रखने के आरोप में नेपाली महिला गिरफ्तार

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उप संपादक पंकज मणि त्रिपाठी
सोनौली। सोनौली इमिग्रेशन के अधिकारी शुक्रवार शाम काठमांडू-नई दिल्ली मैत्री बस के यात्रियों की जांच कर रहे थे। इस दौरान एक महिला ने अपना भारतीय पासपोर्ट और आधार दिखाया। उस पर महिला की तस्वीर और उसकी बोली से अफसरों को उस पर संदेह हुआ तो उन्होंने उसे हिरासत में ले लिया। तलाशी में उसके पास बुटवल के पते पर भावना गुरुंग के नाम से नेपाली पासपोर्ट और नागरिकता प्रमाण पत्र मिला। आव्रजन विभाग ने नेपाली महिला को गलत तरीके से भारतीय पासपोर्ट और पहचान पत्र रखने के आरोप में गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही के लिए सोनौली पुलिस को सौप दिया है। जिसके बाद,पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही में जुट गई है।


मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार नेपाली महिला हांगकांग में घरेलू नौकर के रूप में कार्य करती थी। लेकिन हाल ही में नेपाल से हांगकांग जाने पर रोक लगी है। जिसके कारण महिला ने बंगाल से पहचान छुपा कर भारतीय पासपोर्ट बनाया था। वहीं इमिग्रेशन अधिकारी आकाश सिंह और शिफ्ट इंचार्ज उमेश कुमार ने बताया कि संदेह होने पर महिला से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने खुद को मूल रूप से नेपाल की निवासी बताया। इसके साथ ही उसके पास दोनों देशों का पासपोर्ट होने की बात भी स्वीकार की है। पुलिस जांच में महिला के पास से भारत व नेपाल दोनों देशों के पासपोर्ट भी बरामद हुई।
भारतीय पासपोर्ट में महिला का नाम सलीना प्रधान निवासी न्यूलाइन,बिरपारा टी गार्डन,अलीपुरद्वार,वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है। जबकि,भारत और नेपाली पासपोर्ट में महिला का नाम भावना गुरुंग निवासी बुटवल राष्ट्र नेपाल है। महिला ने बताया कि वह हांगकांग में घरेलू कार्य करती है जबकि नेपाल सरकार की ओर से नेपाली नागरिक को हांगकांग में घरेलू कार्य के उद्देश्य से जाने की अनुमति ही नहीं है। वहीं महिला से सवाल जवाब में वो कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। पोल खुलने के बाद महिला ने बताया कि उसने अपना नाम व पता बदलकर आधार कार्ड के जरिए भारत का फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। सोनौली के थानाध्यक्ष अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि हिरासत में ली गई नेपाली महिला के खिलाफ धोखाधड़ी,जालसाजी कर फर्जी अभिलेख व पासपोर्ट तैयार करने एवं उसका दुरुपयोग करने करने का आरोप है। महिला पर सुसंगत धारा में मुoअoसंo 41/25 बीएनएस की धारा 318(4) 319(2),338,336(3) 340(2) दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया,जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

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