गोवध अधिनियम के वांछित अभियुक्त गिरफ्तार,पुलिस ने बरामद किया मोबाइल और नकदी

ब्यूरो चीफ गोवर्धन गुप्ता
महराजगंज: महराजगंज पुलिस को गुरुवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब थाना भिटौली पुलिस ने गोवध अधिनियम के वांछित अपराधी मेराज अंसारी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल फोन और 600 रुपये नगद बरामद किए हैं। यह गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई। पुलिस के अनुसार,मेराज अंसारी पुत्र सेखावत अंसारी उम्र करीब 24 वर्ष निवासी खलवापट्टी,थाना धनहा,जनपद पश्चिमी चंपारण,बिहार,थाना भिटौली में पंजीकृत मुकदमा संख्या 18/2025 धारा 109/3 (5) बीएनएस व 3/5ए/8 उत्तर प्रदेश गोवध अधिनियम और 11(ठ) पशु क्रूरता अधिनियम के तहत वांछित था। उसे 13 फरवरी 2025 को ग्राम बलुआ से ग्राम विशुनपुर जाने वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया।
इससे पहले,21-22 जनवरी 2025 को चार गोवंश को बिहार ले जाने के दौरान पुलिस मुठभेड़ हुई थी,जिसमें मेराज का नाम सामने आया था। उस मुठभेड़ में उसके दो साथी अशफाक और समीर गिरफ्तार हुए थे,जबकि मेराज मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने घटनास्थल से चार गोवंश,एक पिकअप वाहन और अवैध हथियार बरामद किए थे। अशफाक को मुठभेड़ में पैर में गोली लगी थी। मेराज के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं, जिनमें थाना कुबेरस्थान,जनपद कुशीनगर में गोवध अधिनियम,पशु क्रूरता अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसे आवश्यक कानूनी कार्यवाही पूरी करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्र थाना भिटौली,उ0नि0सच्चिदानन्द कुमार,हे0का0 विद्या सागर,हे0का0 रविप्रताप सिंह शामिल रहे।